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GST Slab for New Flats (Pic: IndiaToday) |
जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) काउंसिल की पिछली बैठक में 28 फीसद वाले टैक्स स्लैब में कई सामान को बाहर निकालते हुए कुल 23 वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स में कटौती की गई थी और 28 फीसद वाले टैक्स स्लैब में अब महज 28 वस्तुएं ही बची हुई हैं।
पिछली बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा था कि अगली बैठक में रिहायशी संपत्तियों पर लगने वाले टैक्स को कम करने के साथ ही एमएमएमई के थ्रेसोल्ड लिमिट को 20 लाख रुपये से अधिक किए जाने पर विचार किया जाएगा। जाहिर है अब जब यह बैठक हो रही है तो इस बात की सम्भावना भी बढ़ गयी है।
ख़बरों के अनुसार, परिषद की बैठक में निर्माणाधीन इमारतों और फ्लैट्स की दरों को कम कर 5 फीसद किया जा सकता है। फिलहाल निर्माणधीन इमारतों या रेडी-टू-मूव इन फ्लैट्स पर 12 फीसद जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। रेडी-टू-मूव इन फ्लैट्स में उन्हीं फ्लैट्स को शामिल किया गया है, जिन्हें बिक्री के समय तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है।
अगर वास्तव में यह खबर सच है तो बहुत मुमकिन है कि मंदी के दौर से गुजर रहे रियल एस्टेट को एक हद तक सम्बल मिले।
साभार: जागरण.कॉम
Web Title & Keywords: GST Slab for New Flats and Ready to Move Homes