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Buyer, Builder Relations (Pic: Team plus.properties) |
जी हां! अब पहले की तरह प्रोजेक्ट में देरी होने पर बिल्डर जबरदस्ती किसी खरीददार को फ्लैट नहीं दे सकता है। हां, अगर खरीददार चाहता है कि वह फ्लैट ले, तो ले सकता है, लेकिन देरी होने की स्थिति में अगर वह अपना पैसा वापस मांगता है तो बिल्डर को पैसा वापस देना पड़ेगा।
अपने एक फैसले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी एनसीडीआरसी (NCDRC - NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION) ने यह फैसला सुनाया है।
दिल्ली की अदालत के जस्टिस वीके जैन द्वारा दिल्ली के ही एक बिल्डर पायनर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा उसके एक खरीददार को 4.43 करोड़ रुपए वापस चुकाने के लिए कहा गया है।
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National Consumer Disputes Redressal Commission (Pic: ncdrc) |
बताते चलें कि 2012 में गुड़गांव में एक खरीददार ने फ्लैट के लिए यह पैसा इन्वेस्ट किया था और इस फ्लैट का कार्य 2015 में पूरा हो जाना था। बिल्डर ऐसा करने में असफल रहा और 2018 में खरीददार द्वारा एनसीडीआरसी में अपील दायर की गई।
बताते चलें कि बिल्डर द्वारा फ्लैट पूरा कर लेने के बावजूद भी कमीशन (NCDRC) ने पैसा वापस करने के लिए कहा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 2 साल से अधिक देर हो गई थी। मामला साफ था, कमीशन का कहना था कि तय समय में खरीददार को फ्लैट का कब्जा नहीं मिला है, इसीलिए बिल्डर ना केवल पैसा वापस करेगा, बल्कि 10.65% की ब्याज दर के साथ उपरोक्त पैसे पर ब्याज भी वापस करेगा।
ज़ाहिर तौर पर खरीददारों के लिए यह बड़ी राहत की बात है।
Web Title: If you are building a house with delay, then the buyer may have to return the money
Courtesy News: NBT